UAE निवास वीज़ा या तो नियोक्ता (रोज़गार वीज़ा) या प्रायोजक (पारिवारिक वीज़ा, निवेशक वीज़ा) के माध्यम से रद्द किया जाता है। इस प्रक्रिया में तीन मुख्य चरण हैं:
1. आवेदन
- नियोक्ता/प्रायोजक संबंधित प्राधिकरण के माध्यम से रद्दीकरण का आवेदन प्रस्तुत करता है — संघीय स्तर के वीज़ा (अबू धाबी, शारजाह, अजमान, UAQ, RAK, फुजैरा) के लिए ICP, तथा दुबई के लिए GDRFA। फ्री ज़ोन अपने स्वयं के पोर्टल (DMCC, JAFZA आदि) के माध्यम से आवेदन करते हैं।
- सामान्यतः आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं: पासपोर्ट की प्रति, एमिरेट्स आईडी, निवास वीज़ा की प्रति, तथा हस्ताक्षरित सेवा-समाप्ति कागज़ात (रोज़गार के मामले में)।
2. चिकित्सा जाँच और एमिरेट्स आईडी
- एमिरेट्स आईडी वापस की जानी चाहिए अथवा रद्द की जानी चाहिए।
- यदि वीज़ाधारक का स्वास्थ्य बीमा वीज़े से संबद्ध है, तो बीमाकर्ता को अलग से सूचित किया जाता है।
3. निकास की समय-सीमा
- रद्दीकरण के पश्चात, वीज़ाधारक को 30 दिन (कुछ मामलों में ग्रीन वीज़ा संक्रमण नियमों के अंतर्गत 60 दिन) के भीतर निम्नलिखित में से कोई एक कार्य करना होता है: (क) UAE छोड़ना, (ख) नए वीज़े पर स्थानांतरण करना, अथवा (ग) स्थिति-परिवर्तन के माध्यम से नियमितीकरण करना। निर्धारित अवधि से अधिक रुकने पर प्रतिदिन के आधार पर अर्थदंड लागू होता है।
सामान्य समस्याएँ:
- नियोक्ता वेतन विवाद में दबाव बनाने के लिए रद्दीकरण में विलंब कर सकता है। कर्मचारी रद्दीकरण हेतु बाध्य करने के लिए MOHRE में शिकायत दर्ज कर सकता है।
- आश्रित वीज़ाधारक स्वयं अपना वीज़ा रद्द नहीं करा सकता — केवल प्रायोजक ही यह कर सकता है।
- लंबित श्रम विवाद रद्दीकरण को अवरुद्ध नहीं करता, किंतु निकास की समय-सीमा को स्थगित कर सकता है।
सीमापार स्थानांतरण, स्थिति-परिवर्तन, अथवा असामान्य वीज़ा श्रेणियों (गोल्डन वीज़ा, ग्रीन वीज़ा) के मामलों में UAE-लाइसेंसप्राप्त आव्रजन अधिवक्ता से परामर्श करें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।