हाँ। दुबई कानून संख्या 26 वर्ष 2007 के अंतर्गत, दुबई में किसी भी संपत्ति के लिए प्रत्येक किरायेदारी अनुबंध को दुबई भूमि विभाग (Dubai Land Department) के Ejari प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत करना अनिवार्य है [1]।
पंजीकरण क्यों महत्वपूर्ण है:
- Ejari प्रमाणपत्र के बिना, किरायेदार उपयोगिता सेवाओं (DEWA), इंटरनेट/लैंडलाइन (du / Etisalat) के लिए आवेदन या नवीनीकरण नहीं कर सकता, और — निवासियों के लिए — पट्टे से संबद्ध निवास वीज़ा नवीनीकरण भी संभव नहीं होगा।
- अपंजीकृत अनुबंध की प्रवर्तनीयता कम हो जाती है यदि विवाद किराया विवाद केंद्र (Rental Disputes Centre – RDC) तक पहुँचे।
- पंजीकरण वह आधार है जिससे मकान मालिक और किरायेदार दुबई कानून 26/2007 एवं उसके संशोधनों के अंतर्गत संरक्षण नियमों का लाभ उठा सकते हैं।
पंजीकरण कौन करता है: सामान्यतः किरायेदार या नियुक्त लीजिंग एजेंट। शुल्क वर्तमान में DLD द्वारा प्रकाशित एक निश्चित AED राशि एवं प्रशासनिक शुल्क है। पंजीकरण Ejari पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या टाइपिंग सेंटरों पर व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है।
यदि मकान मालिक पंजीकरण के लिए आवश्यक स्वामित्व-विलेख (title deed) विवरण प्रदान करने से इनकार करता है, तो किरायेदार RDC में शिकायत दर्ज कर सकता है।
उद्धरण: [1] दुबई कानून संख्या 26 वर्ष 2007, अनुच्छेद 6 (Dubai-Law-26-2007 Article 6)
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।