हाँ। यूएई निवासी अपने माता-पिता को आय, आवास और बीमा संबंधी शर्तों के अधीन प्रायोजित कर सकते हैं:
आय सीमा (संघीय नियम)
- न्यूनतम मासिक वेतन लगभग AED 20,000, या AED 19,000 के साथ आवास भत्ता/नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आवास।
- कुछ अमीरात और फ्री ज़ोन अपनी स्वयं की सीमाएँ प्रकाशित करते हैं; प्रायोजक इकाई (ICP/GDRFA/फ्री ज़ोन) के माध्यम से सत्यापित करें।
दोनों माता-पिता का प्रायोजन आवश्यक
- सामान्य नियम के अनुसार दोनों माता-पिता को एक साथ प्रायोजित करना होता है, केवल एक को नहीं। केवल एक माता या पिता को प्रायोजित करने के लिए आपको सामान्यतः यह प्रमाणित करना होगा कि दूसरे माता या पिता का निधन हो चुका है अथवा कोई मानवीय आधार (दस्तावेज़ सहित) उपलब्ध है।
- विधवा/विधुर या तलाकशुदा माता-पिता के मामले में यूएई में उपयोग हेतु सत्यापित सहायक दस्तावेज़ (मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री) आवश्यक हैं।
स्वास्थ्य बीमा
- अनिवार्य है और इसका व्यय प्रायोजक द्वारा वहन किया जाएगा। वृद्ध माता-पिता के लिए बीमा महंगा हो सकता है — यथार्थवादी बजट बनाएँ।
- दुबई के प्रायोजकों को DHA-अनुमोदित पॉलिसी का उपयोग करना अनिवार्य है।
आवास
- प्रायोजक को उपयुक्त आवास प्रदर्शित करना होगा: प्रायोजक के नाम पर किरायेदारी अनुबंध या स्वामित्व विलेख, जिसमें परिवार के अनुरूप पर्याप्त कमरे हों।
वैधता अवधि
- मानक योजना के अंतर्गत माता-पिता का वीज़ा सामान्यतः एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है (प्रतिवर्ष नवीकरणीय)। पाँच वर्षीय बहु-प्रवेश माता-पिता वीज़ा एक पृथक योजना है जिसकी अलग शर्तें हैं।
असामान्य परिस्थितियों — जैसे गैर-मानक पारिवारिक संरचना, माता-पिता का पहले से विज़िट वीज़ा पर होना, या सौतेले माता-पिता — के मामले में यूएई-लाइसेंस प्राप्त आव्रजन अधिवक्ता से परामर्श लें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।