यूएई में उपस्थिति रखने वाले लगभग हर व्यवसाय को कॉर्पोरेट टैक्स (CT) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसमें मुख्य भूमि की कंपनियाँ, फ्री ज़ोन इकाइयाँ, विदेशी कंपनियों की शाखाएँ, और कुछ ऐसे प्राकृतिक व्यक्ति शामिल हैं जो व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं — चाहे उन पर कोई कर देय हो या न हो।
कर दरें [1]
- 0% — AED 3,75,000 तक की कर योग्य आय पर
- 9% — AED 3,75,000 से अधिक की कर योग्य आय पर
- 15% — पिलर टू के अंतर्गत उन बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर जिनकी समेकित राजस्व EUR 75 करोड़ से अधिक है (1 जनवरी 2025 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों से प्रभावी)।
फ्री ज़ोन व्यवसाय यदि क्वालिफाइंग फ्री ज़ोन पर्सन की शर्तें पूरी करते हैं (सारभूत उपस्थिति, लेखापरीक्षित खाते, ट्रांसफर प्राइसिंग अनुपालन) तो वे अपनी क्वालिफाइंग आय पर 0% कर के पात्र हो सकते हैं [2]। गैर-क्वालिफाइंग आय पर 9% की दर से कर लागू होगा।
लघु व्यवसाय राहत [3]: यदि किसी निवासी व्यक्ति (Resident Person) का राजस्व संबंधित और पूर्व कर अवधियों में AED 30,00,000 से अधिक नहीं है, तो वह यह चुनाव कर सकता है कि उसकी कोई कर योग्य आय नहीं है। यह चुनाव कर विवरणी (Tax Return) में किया जाना आवश्यक है।
पंजीकरण की समय-सीमाएँ निगमन तिथि या लाइसेंस जारी होने की तिथि पर निर्भर करती हैं और इन्हें FTA द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विलंबित पंजीकरण पर जुर्माना लागू होता है, भले ही अंततः देय कर शून्य हो।
उद्धरण: [1] संघीय डिक्री-कानून संख्या 47, वर्ष 2022, अनुच्छेद 3 (FDL-47-2022 Article 3) [2] संघीय डिक्री-कानून संख्या 47, वर्ष 2022, अनुच्छेद 18 (FDL-47-2022 Article 18) [3] संघीय डिक्री-कानून संख्या 47, वर्ष 2022, अनुच्छेद 21 (FDL-47-2022 Article 21)
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।