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कर और वैट

यूएई में मेरे व्यवसाय को वैट के लिए पंजीकरण कब करना होगा?

अपडेट: 5/7/20260 दृश्यप्रारंभिक

यूएई में आपके व्यवसाय को वैट के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है जब कर योग्य आपूर्ति पिछले 12 महीनों में AED 375,000 से अधिक हो जाए अथवा 30 दिनों के भीतर इससे अधिक होने की संभावना हो।

अनिवार्य वैट पंजीकरण तब आवश्यक होता है जब किसी व्यवसाय की कर योग्य आपूर्ति (शून्य-दर + मानक-दर) तथा पिछले 12 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का आयात AED 375,000 से अधिक हो जाए, अथवा अगले 30 दिनों में इससे अधिक होने की संभावना हो [1]

स्वैच्छिक वैट पंजीकरण की अनुमति तब दी जाती है जब वही कुल राशि पिछले 12 महीनों में AED 187,500 तक पहुँच जाए, अथवा कर योग्य व्यय उस राशि तक पहुँच जाए [2]

महत्वपूर्ण व्यावहारिक बिंदु:

  • पंजीकरण FTA के EmaraTax पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
  • यह सीमा 12-माह के चलित आधार पर गणना की जाती है — न कि कैलेंडर वर्ष के आधार पर।
  • एक बार पंजीकृत होने के बाद, आपको मानक-दर वाली आपूर्ति पर 5% वैट लगाना होगा, आवधिक विवरणी (सामान्यतः त्रैमासिक) दाखिल करनी होगी, और 5 वर्षों तक अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे।
  • समय पर पंजीकरण न कराने पर प्रशासनिक जुर्माने के साथ-साथ पूर्व आपूर्ति पर देय वैट भी लगाया जाता है, मानो आप पंजीकृत थे।
  • जो व्यवसाय केवल शून्य-दर वाली वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति करता है, वह दाखिलीकरण के भार से बचने के लिए पंजीकरण से छूट हेतु आवेदन कर सकता है।

विशिष्ट स्थितियों के लिए — समूह पंजीकरण, निर्दिष्ट क्षेत्र (Designated Zones), मिश्रित वैट/गैर-वैट व्यावसायिक गतिविधियाँ — किसी यूएई कर सलाहकार से परामर्श करें।

उद्धरण: [1] संघीय डिक्री-कानून संख्या 8 वर्ष 2017, अनुच्छेद 13 (FDL-8-2017 Article 13) [2] संघीय डिक्री-कानून संख्या 8 वर्ष 2017, अनुच्छेद 14 (FDL-8-2017 Article 14)

यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।

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