यूएई श्रम कानून के तहत सेवा-अंत ग्रेच्युटी (ESG) की गणना कर्मचारी के मूल वेतन और निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर की जाती है। सेवा के पहले पाँच वर्षों के लिए, कर्मचारी प्रति वर्ष 21 दिनों के मूल वेतन का हकदार है, और पाँच वर्षों से अधिक के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, प्रति वर्ष 30 दिनों का मूल वेतन देय होता है, जिसकी कुल सीमा दो वर्षों के वेतन तक निर्धारित है [1]।
गणना की प्रक्रिया
गणना केवल आपके मूल वेतन पर आधारित होती है — सकल वेतन पर नहीं। आवास, परिवहन और अन्य भत्ते ग्रेच्युटी के आधार से बाहर रखे जाते हैं [1]। ग्रेच्युटी का अनुमान इस प्रकार लगाएं:
- वर्ष 1–5: (मूल वेतन ÷ 30) × 21 × सेवा के वर्षों की संख्या
- वर्ष 6 और उसके बाद: (मूल वेतन ÷ 30) × 30 × सेवा के वर्षों की संख्या
- संयुक्त कुल राशि दो वर्षों के मूल वेतन से अधिक नहीं हो सकती [1]।
पहले पूर्ण वर्ष के बाद सेवा के आंशिक वर्षों की गणना सामान्यतः आनुपातिक (pro-rata) आधार पर की जाती है, हालांकि आनुपातिक गणना की सटीक विधि के लिए मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय या अपने नियोक्ता से सत्यापन करें।
पात्रता और कटौतियाँ
ग्रेच्युटी सामान्यतः एक पूर्ण वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के बाद ही अर्जित होती है। परिवीक्षा (probation) और बिना वेतन की छुट्टी की अवधि को सेवा गणना से सामान्यतः बाहर रखा जाता है। कानून विशिष्ट परिस्थितियों में ग्रेच्युटी को कम करने या जब्त करने की अनुमति भी देता है, विशेष रूप से जब कोई कर्मचारी निश्चित-अवधि अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित सेवा सीमा पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है [2]। कटौती की सटीक शर्तें अनुबंध के प्रकार (निश्चित-अवधि बनाम अनिश्चित-अवधि) [3] और सेवा समाप्ति के कारण पर निर्भर करती हैं।
महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार संबंधी टिप्पणी
उपरोक्त नियम स्थलीय (onshore) यूएई में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जो संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, 2021 द्वारा शासित हैं। DIFC और ADGM मुक्त क्षेत्रों (free zones) में कार्यरत कर्मचारी पृथक रोजगार कानूनों के अधीन हैं, जिनकी अपनी सेवा-अंत ग्रेच्युटी या समकक्ष व्यवस्थाएं हैं (जैसे DIFC की DEWS योजना), जिन्हें प्रदत्त स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि आप किसी वित्तीय मुक्त क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो अलग नियम लागू होंगे।
उद्धरण: [1] संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, 2021 — सेवा-अंत ग्रेच्युटी गणना (FDL-33-2021, ग्रेच्युटी प्रावधान) [2] संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, 2021 — ग्रेच्युटी की जब्ती/कटौती (FDL-33-2021) [3] संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, 2021, अनुच्छेद 8 — निश्चित-अवधि और अनिश्चित-अवधि अनुबंध (FDL-33-2021 अनुच्छेद 8)
अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार सलाह के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त यूएई अधिवक्ता से परामर्श करें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।