UAE श्रम कानून और WPS कार्यकारी विनियमों के अंतर्गत, यदि कोई नियोक्ता सहमत वेतन अवधि के 15 दिन से अधिक देरी से WPS के माध्यम से वेतन भुगतान करता है, तो मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) द्वारा क्रमिक रूप से बढ़ते प्रशासनिक दंड लगाए जाते हैं [1]:
16 से 30 दिन की देरी
- प्रतिष्ठान की फाइल पर ध्वज (Flag) लगाया जाता है। बकाया वेतन भुगतान होने तक नए कार्य-परमिट आवेदन अवरुद्ध कर दिए जाते हैं।
31 से 60 दिन की देरी
- प्रभावित प्रत्येक कर्मचारी के संदर्भ में प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है।
- प्रतिष्ठान की MOHRE श्रेणी (Classification) को घटाया जा सकता है (जिससे भविष्य में शुल्क और कोटा प्रभावित होते हैं)।
60 दिन से अधिक देरी, या बार-बार उल्लंघन
- अधिक जुर्माना।
- प्रतिष्ठान में सभी नए कार्य-परमिट निलंबित किए जा सकते हैं।
- जहाँ आचरण जानबूझकर वेतन भुगतान से इनकार दर्शाता हो, वहाँ आपराधिक न्यायालय में अभियोजन हेतु भेजा जा सकता है।
- सार्वजनिक निविदाओं से अयोग्यता (ठेकेदारों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक)।
कर्मचारी क्या कर सकते हैं:
- MOHRE ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करें — शिकायत व्यक्तिगत रूप से या समूह में दर्ज की जा सकती है।
- साक्ष्य प्रस्तुत करें: वेतन पर्ची, अनुबंध, वेतन जमा इतिहास, बैंक विवरण।
- MOHRE सामान्यतः पहले श्रम-मध्यस्थता (Labour Mediation) की प्रक्रिया अपनाता है; अनसुलझे मामले श्रम न्यायालय में जाते हैं।
- जिस कर्मचारी का वेतन 60 दिन से अधिक समय से लंबित हो, वह बिना नोटिस दिए त्यागपत्र दे सकता है और सेवा-समाप्ति के सभी लाभ (End-of-Service Entitlements) प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
आपके विशिष्ट मामले में, शिकायत तत्काल दर्ज करें — देरी से साक्ष्य कमज़ोर होते हैं — और यदि राशि महत्वपूर्ण हो तो UAE-लाइसेंस प्राप्त श्रम अधिवक्ता से परामर्श लें।
उद्धरण: [1] संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, वर्ष 2021, अनुच्छेद 47 (FDL-33-2021 अनुच्छेद 47)
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।