UAE श्रम कानून और WPS कार्यकारी विनियमों के अंतर्गत, यदि कोई नियोक्ता सहमत वेतन अवधि के 15 दिन से अधिक देरी से WPS के माध्यम से वेतन भुगतान करता है, तो मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) द्वारा क्रमिक रूप से बढ़ते प्रशासनिक दंड लगाए जाते हैं [1]:
16 से 30 दिन की देरी
- प्रतिष्ठान की फाइल पर ध्वज (Flag) लगाया जाता है। बकाया वेतन भुगतान होने तक नए कार्य-परमिट आवेदन अवरुद्ध कर दिए जाते हैं।
31 से 60 दिन की देरी
- प्रभावित प्रत्येक कर्मचारी के संदर्भ में प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है।
- प्रतिष्ठान की MOHRE श्रेणी (Classification) को घटाया जा सकता है (जिससे भविष्य में शुल्क और कोटा प्रभावित होते हैं)।
60 दिन से अधिक देरी, या बार-बार उल्लंघन