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रोजगार और श्रम

यूएई में कितनी शोक अवकाश (Compassionate Leave) मिलती है?

अपडेट: 5/7/20260 दृश्यप्रारंभिक

यूएई में मृत्यु-शोक अवकाश: पति/पत्नी की मृत्यु पर 5 सवैतनिक दिन, माता-पिता, संतान, भाई-बहन, दादा-दादी/नाना-नानी की मृत्यु पर 3 सवैतनिक दिन। संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 वर्ष 2021 द्वारा शासित।

यूएई में शोक अवकाश: कानून वास्तव में क्या कहता है

यदि आप परिवार में किसी की मृत्यु के बाद यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस अवकाश के हकदार हैं, तो संक्षिप्त उत्तर यह है: यूएई कानून आपको मृत्यु-शोक अवकाश (bereavement leave) देता है, न कि असीमित "शोक अवकाश।" दिनों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किसका निधन हुआ है।

संक्षिप्त उत्तर

यूएई में शोक अवकाश — जिसे औपचारिक रूप से मृत्यु-शोक अवकाश (bereavement leave) कहा जाता है — संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 वर्ष 2021 (यूएई श्रम कानून) के अनुच्छेद 32(1) द्वारा निर्धारित है। पति या पत्नी की मृत्यु पर 5 सवैतनिक दिन और माता-पिता, संतान, भाई-बहन, पोते-पोती, नाती-नातिन या दादा-दादी/नाना-नानी की मृत्यु पर 3 सवैतनिक दिन मिलते हैं। अवकाश मृत्यु की तिथि से प्रारंभ होता है। यह सेवा की अवधि या परिवीक्षा (probation) की स्थिति से निरपेक्ष, सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होता है। सार्वजनिक क्षेत्र और मुक्त क्षेत्र (DIFC, ADGM) के नियम थोड़े भिन्न हैं। [1][2]

मृत्यु-शोक अवकाश के लिए परिवार में कौन शामिल है

कानून स्पष्ट है, और सच कहें तो अधिकांश पक्षकार इसे गलत समझते हैं। 5 दिन का अधिकार केवल पति या पत्नी की मृत्यु तक सीमित है। बाकी सभी — माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी, पोता, पोती, नाती, नातिन — 3 दिन की श्रेणी में आते हैं। [1]

क्या शामिल नहीं है? ससुर-सास, चाचा-चाची, मामा-मामी, चचेरे-ममेरे भाई-बहन, घनिष्ठ मित्र। यदि आपके ससुर का निधन होता है, तो श्रम कानून के अंतर्गत आपको कोई वैधानिक दिन नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको वार्षिक अवकाश, अवैतनिक अवकाश लेना होगा या नियोक्ता की स्वेच्छानुदान नीति पर निर्भर रहना होगा। कुछ कंपनियाँ — विशेषतः बड़े समूह और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ — यूएई में शोक अवकाश की नीति को वैधानिक न्यूनतम से आगे बढ़ाती हैं। धारणा बनाने से पहले अपना अनुबंध और मानव संसाधन पुस्तिका अवश्य देखें।

एक व्यावहारिक बात ध्यान देने योग्य है: यह अवकाश पूर्ण वेतन सहित मिलता है और नियोक्ता इसे आपके वार्षिक अवकाश शेष से नहीं काट सकता। यह स्थापित नियम है। [1]

अवकाश वास्तव में कैसे लें

जितनी जल्दी व्यावहारिक रूप से संभव हो, अपने नियोक्ता को सूचित करें। कानून कोई कड़ी सूचना समय-सीमा नहीं लगाता — जाहिर है, क्योंकि इसकी कोई पूर्व योजना नहीं बनाता — लेकिन मांगे जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। यूएई के बाहर हुई मृत्यु के लिए, संबंधित प्राधिकरण से अनुप्रमाणित (attested) मृत्यु प्रमाण पत्र सामान्यतः स्वीकार किया जाता है।

3 या 5 दिन मृत्यु की तिथि से लगातार चलते हैं, न कि काम पर वापसी या अंतिम संस्कार की व्यवस्था पूरी होने की तिथि से। यदि मृत्यु शुक्रवार को होती है और शनिवार-रविवार वैसे भी आपकी छुट्टी है, तो सोमवार से गिनती शुरू नहीं होती। घड़ी शुक्रवार से चलने लगी।

यदि आपको अधिक समय चाहिए — और सच कहें तो शोक 3 दिन के कैलेंडर का पालन नहीं करता — तो आपके पास विकल्प हैं:

  • अतिरिक्त वार्षिक अवकाश का अनुरोध करें (अनुच्छेद 29)
  • नियोक्ता की सहमति से अवैतनिक अवकाश हेतु आवेदन करें
  • मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र अनुच्छेद 31 के तहत बीमारी अवकाश का समर्थन कर सकता है

सावधान रहें: कुछ नियोक्ता शोक अवकाश के दिनों के लिए ही आपको वार्षिक अवकाश पर डालने का प्रयास करते हैं। यह स्पष्ट उल्लंघन है। मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) के ऐप या हेल्पलाइन 600 590000 पर शिकायत दर्ज करें। [2]

मुक्त क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र

DIFC के कर्मचारी DIFC रोजगार कानून संख्या 2 वर्ष 2019 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 39 कर्मचारी के पति/पत्नी, माता-पिता, संतान, दादा-दादी/नाना-नानी, पोते-पोती/नाती-नातिन, भाई-बहन, ससुर-सास, सौतेले माता-पिता, सौतेली संतान या सौतेले भाई-बहन की मृत्यु पर 3 कार्य दिवसों का सवैतनिक शोक अवकाश प्रदान करता है। ध्यान दें कि DIFC में ससुराल पक्ष और सौतेले संबंधी शामिल हैं — यह संघीय कानून से अधिक व्यापक है। [3]

ADGM अपने 2019 के रोजगार विनियमों के तहत इसी प्रकार की व्यवस्था करता है, जो संघीय क़ानून की तुलना में परिवार की व्यापक परिभाषा को भी शामिल करता है।

संघीय सरकार के कर्मचारी संघीय डिक्री-कानून संख्या 49 वर्ष 2022 और उसके कार्यकारी विनियमों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें मृत्यु-शोक अवकाश का अधिकार सामान्यतः निजी क्षेत्र के न्यूनतम स्तर के समान या उससे अधिक होता है।

यदि नियोक्ता मना कर दे तो क्या करें

वैधानिक मृत्यु-शोक अवकाश से इनकार करना श्रम उल्लंघन है। आपकी प्रक्रिया:

  1. पहले मानव संसाधन विभाग को लिखित रूप में सूचित करें — ईमेल करें और पत्राचार सुरक्षित रखें।
  2. यदि उचित समय में समाधान न हो, तो MOHRE में शिकायत दर्ज करें।
  3. MOHRE मध्यस्थता का प्रयास करता है; अनसुलझी शिकायतें श्रम न्यायालय जाती हैं।

नियोक्ता पर जुर्माने सहित, बार-बार उल्लंघन की स्थिति में, MOHRE फाइल पर कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वैधानिक अधिकार मांगने के लिए आपकी नौकरी नहीं जाती — किसी वैधानिक अधिकार के प्रयोग पर की गई बर्खास्तगी स्वयं श्रम कानून के अनुच्छेद 47 के तहत गैरकानूनी है। [1]

एक अंतिम बात। यदि मृत्यु के समय आप परिवीक्षा (probation) पर हैं, तो भी आप उसी अनुच्छेद 32 के तहत यूएई में शोक अवकाश के हकदार हैं। परिवीक्षा आपके मृत्यु-शोक अधिकार नहीं छीनती। बहुत सी मानव संसाधन टीमें इसमें गलती करती हैं। उन्हें ऐसा न करने दें।

संदर्भ

[1] संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 वर्ष 2021, श्रम संबंधों के विनियमन पर, अनुच्छेद 32। यूएई मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय। https://www.mohre.gov.ae

[2] MOHRE — अवकाश और छुट्टियाँ मार्गदर्शिका। https://www.mohre.gov.ae/en/our-services.aspx

[3] DIFC रोजगार कानून संख्या 2 वर्ष 2019, अनुच्छेद 39। https://www.difc.ae/business/laws-regulations

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