नहीं। UAE में किसी भी नियोक्ता (या किसी तीसरे पक्ष) के लिए यह गैरकानूनी है कि वह किसी कर्मचारी का पासपोर्ट उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने पास रखे। पासपोर्ट जारी करने वाली सरकार की संपत्ति होता है और धारक की व्यक्तिगत संपत्ति भी।
कानूनी स्थिति
- UAE की अदालतों के पूर्व निर्णय और श्रम कानून के सिद्धांत लगातार पासपोर्ट को रोके रखने को व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन और श्रम कानून का भंग मानते हैं।
- कर्मचारी की लिखित सहमति के बावजूद, नियोक्ता रोजगार की शर्त के रूप में पासपोर्ट समर्पण की सार्थक माँग नहीं कर सकता — ऐसी सहमति सामान्यतः शून्यकरणीय मानी जाती है।
- यदि कोई "स्वैच्छिक" पासपोर्ट सुरक्षित अभिरक्षा व्यवस्था हो (कर्मचारी ने स्वयं नियोक्ता को रखने को कहा हो), तो कर्मचारी उसे किसी भी समय माँग पर वापस ले सकता है।
यदि आपका पासपोर्ट रोका जा रहा हो तो क्या करें
- लिखित अनुरोध भेजें (रिकॉर्ड के लिए ईमेल + व्हाट्सएप) और पासपोर्ट वापस करने की माँग करें।
- यदि 24 घंटे में मना किया जाए या कोई जवाब न मिले, तो MOHRE (श्रम मामलों के लिए) या स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज करें (व्यक्तिगत संपत्ति के दुर्विनियोजन हेतु आपराधिक शिकायत)।
- आपके गृह देश का विदेश मंत्रालय सहायता कर सकता है: UAE में अधिकांश दूतावास आपातकालीन यात्रा दस्तावेज़ जारी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राजनयिक माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।
- साक्ष्य सुरक्षित रखें: पासपोर्ट की प्रतियाँ, कोई भी अभिरक्षा रसीद, नियोक्ता की स्वीकृति।
सामान्य परिस्थितियाँ
- घरेलू कामगारों के पासपोर्ट अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक बार रोके जाते हैं। घरेलू कामगारों पर संघीय कानून इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
- नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाला "व्यापार लाइसेंस आवश्यक है" का तर्क कोई वैध कानूनी आधार नहीं है।
किसी विशेष विवाद के लिए या शिकायत दर्ज करने में सहायता हेतु तुरंत UAE-लाइसेंस प्राप्त श्रम अधिवक्ता से परामर्श करें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।