यूएई श्रम कानून के अंतर्गत, कोई भी पक्ष लिखित नोटिस देकर रोजगार अनुबंध समाप्त कर सकता है। नोटिस अवधि कम से कम 30 दिन होनी चाहिए और अनुबंध में इसे 90 दिनों तक सहमति से निर्धारित किया जा सकता है [1]।
नोटिस अवधि के दौरान, कर्मचारी को पूर्ण वेतन एवं लाभ मिलते रहते हैं। नियोक्ता नोटिस के बदले में भुगतान (pay in lieu of notice) कर सकता है। जो पक्ष सहमत नोटिस देने में विफल रहता है, वह दूसरे पक्ष को अदत्त नोटिस अवधि के बराबर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।
जहाँ समाप्ति कानून में उल्लिखित गंभीर कदाचार (serious misconduct) के आधारों पर की जाती है (यह एक बंद सूची है — अपनी स्थिति के लिए किसी अधिवक्ता से सत्यापन करें), वहाँ नोटिस की आवश्यकता नहीं होती।
यदि आप परिवीक्षा अवधि (probation period) में हैं, तो एक भिन्न नोटिस नियम लागू होता है: [2] देखें, जिसके अनुसार नियोक्ता को 14 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
विशिष्ट अनुबंध खंडों या नोटिस की उचित तामील के संबंध में विवादों हेतु, यूएई-लाइसेंसधारी अधिवक्ता से परामर्श लें।
संदर्भ: [1] संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 वर्ष 2021, अनुच्छेद 21 (FDL-33-2021 Article 21) [2] संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 वर्ष 2021, अनुच्छेद 19 (FDL-33-2021 Article 19)
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए UAE-लाइसेंस प्राप्त वकील से मिलें।